Deendayal Upadhyay Dayalu Yojana in Hindi, मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है, Mukhyamantri Dayalu Yojana Kya Hai, दीनदयाल दयालु योजना हरियाणा, Haryana Dayalu Yojana Online Apply, मुख्यमंत्री दयालु योजना ऑनलाइन फॉर्म, Dayalu Yojana Online Registration Form, दयालु योजना का फॉर्म कैसे भरें
Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana Haryana:- आज हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के लिए विभिन्न प्रकार कि सुविधाएं लेकर आती रहती है और अब राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों के लिए नई पहल लेकर आई है। और पहले से भी सरकार इन परिवारों के कल्याण हेतु अनेक प्रकार कि सरकारी योजनाएं, सुविधाएं लागू कि हुई है। और उनका लाभ हर अंत्योदय परिवार का व्यक्ति उठा रहा है। अब प्रदेश में निवास करने वाले अंत्योदय परिवारों में शामिल किसी व्यक्ति को कारणवश मृत्यु या फिर विकलांगता हो जाती है तो सरकार उसे मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी। यह सहायता राशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) स्कीम के माध्यम से दी जाएगी। ऐसें में आप इस स्कीम के बारें में संपूर्ण जानकारी पढ़ना चाहते है तो आर्टिकल के अतं तक बने रहना है।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना कि शुरूआत कब हुई
हर वर्ष कि भांति हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 का बजट पेंश किया है और प्रदेशवासियों के लिए अनेक प्रकार कि पहल लेकर आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि राज्य के अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सार्वजनिक स्थ्लों पर बूथ खोले जाएगे। जिनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों को विशेष छूट दी जाएगी बजट के दौरान ही कहा है प्रदेश के अंत्योदय परिवारो के सदस्यों को किसी कारण मृत्यु या दिव्यांगता होती है तो उनको मुआवजा के तौर पर सहायता राशि दी जाएगी। और यह राशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना (Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana) के अतंर्गत दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है (Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana in Hindi)
जो परिवार गरीब/पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर एवं अंत्योदय में शामिल है हरियाणा राज्य सरकार इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब से इन परिवारों के किसी सदस्य को आकस्मिक दुर्घटना के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते है। कई केस तो ऐसे भी होते है व्यक्ति कि मौके पर मृत्यु हो जाती है। जिस कारण उनके परिवार पर दु:खों को बोझ पड़ जाता है। इन परिवारों स्थिति को देखते हुए हरियाणा राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का आरंभ किया है।
ऐसें समय में राज्य सरकार इन परिवारों को आर्थिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी जो भी मुख्यमंत्री दयालु स्कीम के तहत करेगी। ध्यान रहे इस योजना का लाभ सरकार PPP परिवार पहचान पत्र डाटा के अनुसार आपको देगी। इसीलिए सभी परिवारों के पास Haryana Parivar Pehchan Patra (हरियाणा परिवार पहचान पत्र) होना जरूरी है दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षि आय 1लाख 80 रूपये तक सीमित है। यदि आपके परिवार कि आय इससे ज्यादा है तो आपको हरियाणा दयालु योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
हरियाणा राज्य सरकार मुख्यमंत्री दयालु योजना (Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana) के अतंर्गत किसी लाभुक व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिवार को 02 लाख रूपये कि सहायता राशि बीमा के रूप में देती है। और यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में 01 लाख रूपये का बीमा सहायता के रूप में देती है।
Haryana Dayalu Yojana Details in Hindi/मुख्यंत्री दयालु योजना विवरण
योजना का नाम (Scheme Name) | पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना हरियाणा (Mukhyamantri Dayalu Yojana Haryana) |
किसने शुरू किया | सीएम मनोहर लाल खट्टर जी |
स्कीम का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
उद्देश्य | शारीरिक रूप से विकलांग/मृत्यु होने पर सहायता राशि देना है |
लाभार्थी | अंत्योदय परिवार |
सहायता राशि | 2 लाख रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | ——————- |
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परिवार पहचान पत्र (PPP) डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगा लाभ
हरियाणा राज्य में निवास करने वाले अंत्योदय सूची में जो परिवार आते है उनके पास परिवार पहचान पत्र (Haryana Parivar Pehchan Patra) होना आवश्यक है। क्योंकि सरकार आपको इसके रिकॉर्ड के अनुसार ही दयालु स्कीम का लाभ सीधा देगी। अंत्योदय सूची में शामिल किसी परिवार के सदस्य कि आकस्मिक रूप से शारीर से विकलांग हो जाता है तो पीपीपी डेटाबेस पंजीयन के अनुसार 01 लाख रूपये कि सहायता राशि उसके बैंक खाते में डाली जाती है। और यदि व्यक्ति कि मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके परिवार को 02 लाख रूपये सहायता के तौर पर दिया जाता है। पर उसके लिए लाभुक के परिवार को दुर्घटना घटित होने 03 महिने के अंतराल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप 03 महिने के बाद आवेदन करती है तो शायद आपको दयालु स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना का उद्देश्य
आज तक हरियाणा सरकार जो भी स्कीम लागू कि है उसके पीछे बड़ा उद्देश्य/कारण होता है और अब इस योजना को लाने के पीछे यह कारण है जो अंत्योदय सूची में शामिल परिवार है। वो बहुत गरीब होते है ऐसे में उनको परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होती है जो परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। तो उस परिवार का भरण-पोषण कौन करेगा, इस प्रकार कि अनेक परेशानि का सामना करना होगा उस परिवार को। पर अब घबराने कि बात नहीं है हरियाणा सरकार इन सभी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री दयालु योजना लेकर आई है। जिसमें सभी लाभुक परिवारो 02 लाख रूपये का बीमा कवर सहायता के रूप में देती है। यह सहायता राशि लाभुक व्यक्ति के बैंक खाते में PPP डाटा के अनुसार सीधा डाली जाती है।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का लाभ/Benefits of Mukhyamantri Dayalu
- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आरंभ कि गई दयालु योजना का लाभ केवल अंत्योदय परिवार सूची में शामिल परिवारों के सदस्यो को दिया जाएगा।
- इस स्कीम में लाभुकों को सरकार शारीरिक तौर पर विकलांग होने पर 01 लाख रूपये कि आर्थिक सहायता राशि देती है।
- यदि लाभुक व्यक्ति कि मौके पर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 02 लाख रूपये कि सहायता राशि दी जाती है।
- दयालु स्कीम का लाभ केवल अंत्योदय परिवारो के सदस्यों को दिया जाएगा।
- जिनके परिवार की सालाना इनकम 1.80 लाख रूपये है
- दयालु योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि लाभुक व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। जिसका डाटा सरकार के पास पीपीपी के अनुसार होगा।
- Mukhyamantri Dayalu योजना के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी देय होगा।
- ध्यान रहे घटना घटित होने के 3 महिने के अन्दर आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना में आवेदन करना है।
- इस राशि से एक गरीब परिवार को को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।
आयु के आधार पर राशि
हरियाणा सरकार दीनदयाल उपाध्यान दयालु योजना के जरिए जो सहायता राशि लाभुको देगी वह आयु के अनुसार प्रदान करगी। जो कि निम्नलिखित है
आयु | सहायता राशि |
5 साल से लेकर 12 वर्ष तक | 01 लाख रूपये |
13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक | 02 लाख रूपये |
19 से लेकर 25 वर्ष तक | 03 लाख रूपये |
26 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक | 05 लाख रूपये |
41 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक | 02 लाख रूपये |
51 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक | 02 लाख रूपये |
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दीन दयाल दयालु योजना कि पात्रता
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू कि गई मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासी ही ले सकते है जिनका नाम अंत्योदय सूची में शामिल है।
- इसके अलावा उस परिवार कि पूरे वर्ष कि आय 1.80 लाख रूपये तक होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- दयालु योजना में 05 वर्ष से लेकर केवल 60 वर्ष तक व्यक्ति को ही मान्य किया है।
- आपको योजना में दुर्घटना के 3 महिने में आवेदन करना होगा यदि आप दुर्घटना के 3 महिने बाद आवेदन कर रहे है तो आपको दयालु योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार जो आर्थिक सहायता अंत्योदय को दे रही है उनके पास परिवार पहचान पत्र होना अति आवश्यक है।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र
- अंत्योदय कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- फोटो पासपोर्ट साइज का
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना आवेदन कैसे करें
आप राज्य के निवासी है और अंत्योदय कार्ड है आपके किसी सदस्या के साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई है जिसमें वह शरीर से विकलांग/दिव्यांग या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना में आवेदन कर सकते है पर अभी आपको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं करी है। पर दावा करते है जैसे ही योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी लेख के साथ तो उसके लिए सदैव वेबसाइट के साथ बने रहना है।
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ऊपर लेख में आपको हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ कि गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के बारें में बताया है। जो केवल ऑफिशियल नोटिश व न्यूज के आधार पर बताया है इस प्रकार की अन्य सभी योजनाओं के बारें में पढ़ने के लिए सदेव वेबसाइट के साथ बने रहना है। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट करके जरूरी पूछ सकते है। धन्यवाद
Jinki death November 2022 mai hui hai kya vo CM dayalu yojna ka benefit le sakta hai
5 year se lekar 60 years ka le sakta hai
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