छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन, Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsaan Yojana , मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, mmjky scholarship, एमपी जनकल्याण योजना, mmjky login, मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम , MP Scholarship Yojana, जनकल्याण योजना क्या है, मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है
MP Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana :- प्यारे भाई व बहनों हमारे देश में एजुकेशन को लेकर चाहे वह केन्द्र सरकार है या राज्य सरकार हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार की उपाय कर रही है जैस सरकारी योजनाए चलाई हुई है पोर्टल लॉन्च कर रहे और भी बहुत से योगदान शिक्षा हेतु दे रहे है। और इसी प्रकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मध्यमप्रदेश राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया है। इसके माध्यम से उन सभी गरीबों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो असगठित क्षेत्र में आते है। इसके साथ ही आप इस स्कीम के बारें में विस्तार से जानना चाहते है तो हमारे आर्टिकल के अंतिम शब्दों तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते है-
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत राज्य में जिन विद्यार्थियों के अभिभावक मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत/रजिर्स्टड है केवल उन अभ्यर्थीयों को मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया है।यह बात तो आप भी जानते है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले परिवारो की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है जिस कारण वो सभी अपने-अपने बच्चों को आगे की शिक्षा नहीं करवा पाते है। और उन सभी अभ्यर्थीयों के जो सपने थे वो कभी पूरे नहीं होते, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसी प्रकार अनेक से कारण होने से सरकार ने वर्ष 2018-19 में Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana को शुरू किया है। ताकी उन परिवारों के बच्चों को आगे की शिक्षा दिलाकर उनके भविष्य कसे एकदम उज्जवल व सुरक्षित बना सके सकरार।
Key Highlights of MP Jankalyan Shiksha Protsahan Scheme
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना मध्यप्रदेश |
किसने शुरू की | सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने |
कब शुरू की | वर्ष 2018-19 में |
विभाग का नाम | शिक्षा विभाग (एमपी सरकार) |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र श्रमिक के बच्चे |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx |
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana (मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना क्या है
इस योजना में केवल राज्य के उन सभी विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा राज्य शासन द्वारा कराई जाएगी जिनके माता व पिता का नाम मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के तौर पर रजिर्स्टड/पंजीकृत है। जी हा ऐसे सभी अभ्यर्थीयों को निम्नांकित स्नातक की पढ़ाई, पॉलीटेकनिक की पढ़ाई, डिप्लोमा, आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। मतलब यह सभी पढ़ाई हेतु अभ्यर्थी प्रवेश लेता और जो उसकी शुल्क व पढ़ाई से संबंधित खर्चे होते है वह सरकार उठाती है।
इस स्कीम के तहत स्नातक, पॉलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई का कोर्स करने पर जो भी फीस, या प्रवेश शुल्क और वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोडकर) जो भी खर्चा होगा। अर्थात जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियाम आयोग अथावा भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है उसका भुगताना एमपी सरकार मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अतंर्गत भुगतान करेगी।
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मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के मुख्य बातें
1. योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) की परीक्षा में रैंक 1,50,000 के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तवित शिक्षण शुल्क जो भी कम हो।
2. मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट (NEET) में प्रवेश लेने पर परीक्षा के माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) पाठ्यक्रम अथवा एमपी में स्थिति प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो।
3. भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है उन सभी अभ्यर्थीयों को भी पात्र माना जाएगा।
4. विधि की पढ़ाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया है।
5. भारत सरकार, राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों व संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं डयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी शामिल है) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर है
6. राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों व इनके द्वारा संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पॉलीटेकनिक महाविद्यालय से संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को शामिल मानते हुऐं) में प्रवेश प्राप्त करने पर है।
7. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर भी है।
एमपी जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ व विशेषताएं
- Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana का लाभ राज्य के उन सभी अभ्यर्थीयों को दिया जाएगा जिनके माता व पिता या दोनो में से कोई एक मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो। अर्थात उनका पंजीकरण श्रमिक के रूप में है
- इन सभी छात्र व छात्राओं को सरकार स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने पर शिक्षण शुल्क स्वयं एमपी सरकार वहन करेगी।
- साथ ही प्रवेश शुल्क, व्यय शुल्क और जो शिक्षा से संबंधित वास्तविक शुल्क होगा उसका भुगतान भी सरकार के द्वारा किया जाएगा।
- मतलब जिनके अभिभावक श्रमिक है और एमपी शासन श्रम विभाग में पंजीकृत है उनके बच्चों को सरकार उच्च शिक्षा हेतु मदद करेगी।
- वो इसलिए की उनको किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े और सभी बच्चे अपने सपनों का साकार बना सके।
- एमपी जनकल्याण स्कीम के तहत केवल वह शुल्क सम्मिलित किया गया है जो विनियामक समिति या मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और भारत सरकार, राज्य शासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- इस योजना के शुरू होने पर प्रदेश में गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छा जीवन मिल सकेगा।
MP Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana की पात्रता
- इस स्कीम का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य के निवासी ही ले सकते है।
- जिन अभ्यर्थीयों के मम्मी-पापा मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में रजिर्स्टड है
- उन विद्यार्थीयों को जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अनुसार आगे की पढ़ाई नि:शुल्क कराई जायेगी।
- इस योजना के अतंर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था नियमानुसार तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जाएगा।
- मतलब यदि आप अपने पाठ्यक्रम में फैल हो जाते है तो आपको दुबारा उसका लाभ देय नहीं होगा।
- शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थीयों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा।
- जबकी निजी संस्थानों के विद्यार्थीयों को देय शुल्क विद्यार्थी आधार लिंक खातें में देय होगी। इसलिए आपका आधार कार्ड व मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर लेता है।
- एमपी जनकल्याण योजना के पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से अध्ययनरत है उन्हे वर्ष 2018-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति छूट में पात्रता होगी।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- श्रम विभाग में पंजीयन होने का प्रमाण
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- मेल आईडी
- फोटो पासपोर्ट साइज का
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (MP Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana Online Apply)
- योजना में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थीयों की योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहा आपको पंजीयन के विकल्प में पंजीयन करें का ऑब्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है।

- आपको इस पर क्ल्कि करते ही योजना का पंजीयन फॉर्म खुलकर आ जाता है

मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- इस फॉर्म को आपको सही-सही सभी जानकारी भरनी है और नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते है।
एमपी शिक्षा प्रोत्साहन योजना आवेदन की स्थिति जाने
- कोई विद्यार्थी Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana में अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहता है तो उसके लिए आपको पुन: योजना की अधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहा आपको अपने आवेदन की स्थिति जाने का ऑब्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है।

- जब आप इस पर क्लिक करते है तो आपको सामने एक ओर पेज खुलकर आता है जहा आपको अपनी Applicant ID, Academic Year, Capcha Code भरना है।
- इसके बाद नीचे Show My Application के विकल्प पर क्ल्कि कर देना है।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति को दुबारा देख सकते है।
लॉगिन करने की प्रक्रिया जाने
- लॉगिन करने हेतु आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहा लोग-इन करें के ऑब्शन पर क्लिक करना है।
- जब आप इस पर क्लिक करते है तो इस प्रकार का पेज खुलकर आता है-

- यहा आपको User Name, Applicant ID, Password, Capcha Code भरना है
- उकसे बाद नीचे Login के बटन पर क्लिक कर देना है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में पाठ्यक्रम की सूची कैसे देखें (MMJKY Courses List)
- कोई अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना (mmjky) में पाठ्यक्रम (कोर्सेज) सूची देखना चाहता है तो उसके लिए पहले आपको इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको पाठ्यक्रम का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है।

- जब आप इस पर क्लिक करते है तो आपके सामने एक पेज खुलकर आता है जहा आपको Courses Type का चयन करना है।
- इसके बाद नीचे कैप्चा कोड भरकर Search Course (S) के ऑब्शन पर क्ल्कि कर देना है।
- उसके पश्चात आपको सामने कोर्सेज की सूची खुलकर आ जाएगा जहा आप देख सकते है।
इसी प्रकार आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर योजना से जुड़ी संस्थाएं, विभिनन रिपोर्ट आदि देख सकते है।
(MMJKY) मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर
- हेल्पलाइन नंबर:- 0755-2550762
- ईमेल आईडी:- [email protected]
प्यारे साथियो आज के इस लेख में आपको एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana (मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना) के बारें में बताया है। यह जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वेबसाइट के माध्यम से बताई गई है। हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाईक करे व अपने के साथ शेयर करें। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछे। धन्यवाद
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