Mp Kanya Vivah Yojana Apply in hindi | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Form | Mp Vivah Portal | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है । MP Kanya Vivah Yojana in Hindi, Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana , एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – को मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है इस योजना के तहत प्रदेश के गरीब एवं निर्धन परिवारों की सहायता के लिए निराश्रित, गरीब कन्या / विधवा / परित्यक्ता आदि को विवाह हेतु आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2006 से शुरू इस योजना के अन्तर्गत गरीब, जरूरतमंद एवं निर्धन परिवारों को बेटीयों की शादी करने के लिए सामूहिक विवाह हेतु 51,000 हजार रूपए की मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत कन्या के विवाह हेतु आर्थिक मदद लेने के लिए जो भी जरूरतमंद पात्र परिवार है वो इसके लिए आवेदन कर सकते है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए नागरिकों को क्या करना होगा व योजना से जुड़ी तमाम जानकारीयों जैसे- पात्रता, दस्तावेज सूची एवं आवेदन की प्रक्रिया Step by Step जानने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़े।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना का सचांलन राज्य के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लाभार्थीयों को प्रदान करने के लिए समग्र विवाह पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। एमपी कन्या विवाह योजना के तहत कन्या विवाह हेतु सरकार की ओर से जरूरतमंद निर्धन परिवारों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन के लिए 3000 रूपये, जरूरी सामग्रीयो के लिए 5000 रूपऐ तथा 43,000 रूपए की धनराशि कन्या के बैकं खाते में जमा कराई जाएगी। इस तरह कुल 51 हजार की धनराशि की मदद प्रदेश सरकार द्वारा कन्या के विवाह हेतु प्रदान की जाएगी। जो भी पात्र परिवार Mp Kanya Vivah Yojana के तहत निर्धारित सभी पात्रता व शर्तो को पूरा करते है वो पोस्ट में आगे दी गई आवेदन प्रक्रिया की प्रोसेस को पढ़कर योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (मध्यप्रदेश सरकार) |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग |
कब आरंभ हुई | वर्ष 2006 में |
किसने शुरू की | सीएम शिवराज सिंह चौहान जी |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बेटियां |
उद्देश्य | राज्य के जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह में आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी वित्तीय धनराशि | सामूहिक विवाह में 38000/- रूपये उपहार सामग्री के लिए कन्या पक्ष को, वधू को 11000/- रूपये और सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से 6000/- रूपये |
आवेदन | नि:शुल्क |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुआ बड़ा बदलाव
प्रदेश में बेटियो को विवाह अनुदान के तहत दी जाने वाली योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अहम बदलाव किए गए है। इस योजना के तहत लड़कियो के विवाह हेतु दिए जाने वाली 51 हजार रूपये की वित्तिय सहायता में सरकार ने कटोती करने का फैसला लिया है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियो को 51 हजार रूपये की जगह 28 हजार रूपये की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दे पूर्व में प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा इस योजना के तहत इस राशि को बढ़ाकर 51000 रूपये किया गया था जिसे वर्तमान में कटोती कर दी गई है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
दरअसल दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है कि बहुत से परिवार आर्थिक रूप में इतने गरीब होते है कि वो अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ होते है। जिसके चलते उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। मध्यप्रदेश सरकार का उददेश्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mp Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के तहत ऐसे गरीब परिवारो को अपनी बेटीयो की शादी हेतु मदद करना है जिससे कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करने में आर्थिक समस्या ना आए। सरकार की ओर से जो भी जरूरतमंद परिवार है जो कि योजना के तहत पात्रता रखते है वो बेटी की शादी हेतु सरकार की ओर से 51,000 रूपऐ की मदद का लाभ ले सकते है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ क्या है
- इस स्कीम का लाभ मध्यप्रदेश राज्य को गरीब परिवार किसी भी वर्ग को हो वह अपनी बेटी के शादी के दौरान लाभ उठा सकता है।
- बेटि की शादी के लिए सरकार आपको लगभग 55000/- रूपये की आर्थिक मदद देती है।
- योजना के तहत सामूहित विवाह कार्यक्रम के दिन सरकार आपकी बेटी के शादी में 38000/- रूपये उपहर सामग्री के लिए देती है। इस राशि आप अपने बेटि के लिए जो भी उपहार खरीदना चाहते है खरीदकर दे सकते है।
- वधू पक्ष को 11000/- रूपये का अकाउन्ट पेयी चेक दिया जाता है
- 6000/- सामूहित विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से प्रदान की जाती है।
- Mukhyamantri Kanya Vivah Scheme का लाभ देश में सभी वर्ग हिन्दू, मुस्लिम भी अपनी बेटि की शादी में ले सकते है।
MP Kanya Vivah Yojana की पात्रता
- इस कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के माता-पिता मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
- योजना के तहत आवेदन हेतु कन्या की आयु 18 साल एवं पुरूष की उम्र 21 साल होना आवश्यक है।
- राज्य के बेसहारा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु इस योजना के तहत आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- इसके अलावा योजना के अन्तर्गत विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के पुर्नविवाह हेतु भी योजना के तहत अप्लाई किया जा सकता है।
- Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत कन्या की शादी के लिए सहायता लेने के लिए कन्या का नाम विवाह समग्र पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- समग्र कोड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नबंर
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?
प्रदेश के जो भी परिवार अपनी बेटी के विवाह हेतु इस योजना का लाभ लेना चाहते उन्हे इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। MP Kanya Vivah Yojana Apply करने के लिए आपको नीचे दिए निदेर्शो को फोलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस लिंक mpvivahportal.nic.in पर क्लिक करे।

- वेबसाइट पर आने के बाद आपको कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- एमपी कन्या विवाह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात् आपको इस फॉर्म में सभी तरह की जानकारीयो को सही-सही भरना होगा।
- जिसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने क्षेत्र की ग्राम पचांयत / जनपद पचांयत या फिर अपनी नगर पालिका/ नगर परिषद / नगर पालिका के कार्यालय में जमा कराना होगा।
- इस तरह से आप Mp Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत आवेदन कर सकते है। एवं योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
एमपी कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन
आप भी अपनी बेटी के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उसके लिए आप दोनो प्रकार से आवेदन कर सकते है। जिसमें हमने ऑनलाइन आवेदन तो ऊपर तो बता दिया है और यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है। उसके लिए आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है आप यहा से सीधे डाउनलोड कर सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाभार्थी सूची कैसे चेक करे?
अगर आप इस योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहीयों की सूची देखना चाहते है तो फिर आपको हमारे द्वारा दिए चरणों को फोलो करना होगा।
- लिस्ट चेक करने के लिए आपको मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- जिसके बाद आपको मुख्य मेन्यू में हितग्राहियों की सूची का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप इस पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो इस तरह से 4-5 ऑप्शन आ जाएगे।

- अब आपको ऊपर बताए हुए अनुसार स्वीकृत हितग्राहियों की सूची के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जिसके बाद आपके सामने इस तरह से नया पेज खुलेगा।

- फिर आपको इस पेज पर कुछ विकल्प जैसे जिले का नाम, जनपद पंचायत का नाम, विवाह योजना का नाम तथा आवेदन दिनांक आदि को सिलेक्ट करना होगा।
- सभी विकल्प को चुनने के पश्चात् आपको कैप्चा कोड भरकर हितग्राहियों की सूची देखे के बटन पर क्लिक करना होगा।
Kanya Vivah Yojana Toll Free Number (एमपी कन्या विवाह योजना टोल फ्री नंबर)
यदि आपको योजना से संबधित किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप नीचे दिये गये नंबरो पर कॉल करके पूछ सकते है।
- सी.एम.हेल्पलाइन:- 181
- केन्द्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाईन:- 1800 233 5956
- नि:शक्तों के लिए:- 1800 233 4397
आज की पोस्ट के माध्यम से हमने आपको एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के बारे में जानकारी प्रदान की है। अगर पोस्ट में बताई गई जानकारी पसंद आयी हो तो इसे सभी के साथ Share करे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो Comment करके बताए। इसके अलावा MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाए।
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