राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना : Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Scheme, लघु उघोग प्रोत्साहन योजना क्या है, Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana Online Apply, मुख्यमंत्री लघु उघोग प्रोत्साहन योजना,
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan:- आज के इस लेख में बात कर रहे है राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे मे। इस योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से राज्य में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से नागरिको को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने हेतु बैकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलबध कराया जाएगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिको को कुछ पात्रता को पूरा करना होगा जिसके पश्चात् योजना में आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में आपको किस प्रकार आवेदन करना है उसकी जानकारी भी लेख में आगे दी गई है। हमारा आपसे निवेदन है कि Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana से जुड़ी तमाम जानकारीयो हेतु आप इस लेख के साथ अन्त तक बने रहे।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में स्वरोजगार काे बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी नागरिक योजना के तहत अपना नया कारोबार स्थापित करना चाहते है या फिर पहसे से स्थापित उद्यम का विस्तार, आधुनीकरण करना चाहते है उन्हे योजना के तहत त्रण पर सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अब आप अपना नया व्यवसाय स्थापित कर सकेगे। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana (MLUPY) के तहत ₹ 10,00,00,000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना राज्य में नागरिको को स्वरोजगार को बढ़ावा देगी जिससे हर दिन रोजगार के नए-नए अवसर उत्पन्न होगे। वही ब्याज पर सब्सिडी की मदद से अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार करने के लिए भी उत्साहित होगे।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Brief Points
योजना का नाम | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू | राजस्थान सरकार |
कब शुरू हुई | 17 दिसम्बर 2019 |
योजना की अवधि | 31 मार्च 2024 तक |
योजना का उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना |
योजना के लाभार्थी | राज्य के नागरिक, सोसायटी, सेल्फ हेल्प गुप्स, एलएलपी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म्स, कपंनीया आदि। |
अधिकारीक वेबसाइट | क्लिक करे |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य राज्य में कम लागत पर ऋण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना में नागरिको, फर्म, समितियो व कपंनी को अपना उद्यम स्थापित करने अथवा पहले से स्थापित उद्यमों के नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण करने के लिए विभिन्न बैंको के माध्यम से ऋण उपलबध कराया जाएगा। इतना ही नहीं इस ऋण पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। जिससे कम लागत पर उद्यमों की स्थापना की जा सके। ऋण पर सब्सिडी की सहायता से अधिक से अधिक लोग इस योजना के तहत स्वरोजगार करने को प्रोत्साहित होगे।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण देने वाली सस्थांए
इस योजना के तहत जो भी वित्तिय सस्थांए ऋण प्रदान करवाएगी उनकी सूची इस प्रकार है-
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ब्याज सब्सिडी की दर
योजना के तहत बैंको के द्वारा विर्निमाण, सेवा एवं व्यापार से जुड़े उद्यमों की स्थापना व पुराने उद्योगो के आधुनीकरण, विस्तारीकरण व विविधकरण हेतु मशीन, उपकरण, शेड निर्माण व कच्चे माल आदि के लिए 10 करोड़ रूपये तक का लोन उलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में आवेदको को लिए गए ऋण के आधार समय पर चुकता करने पर 5% से लेकर 8% तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। वही योजना के तहत ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण, सावधि एवं कार्यशील पूंजी होगा। योजना के तहत 10 लाख रूपये से अधिक लोन लेने वाले आवेदको के आवेदन पत्रों की जाचं हेतु एक टास्क फोर्स कमेठी का गठन किया जाएगा।
क्र. स. | अधिकतम ऋण राशि | सब्सिडी की दर |
1 | 25 लाख रू तक | 8% |
2 | 25 लाख रू से 5 करोड़ तक | 6% |
3 | 5-10 करोड़ रू तक | 5% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹10,00,00,000 तक का लोन लिया जा सकता है। बिजनेस लोन की अधिकतम सीमा ₹1,00,00,000 है। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। ₹1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। ₹1000000 तक का लोन बैंक द्वारा बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा ₹1000000 से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्टिक लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी सूची
इस योजना के तहत राज्य के नागरिक तो आवेदन कर ही सकेगे इसके साथ-साथ सस्ंथागत आवेदनकर्त्ता भी लाभ के पात्र होगे।
- राज्य के नागरिक (Individual Applicants)
- स्वंय सहायता समूह ( Self Help Groups)
- सोसायटी (Societies)
- भागीदारी फर्म (Partnership Firms)
- एल एल पी फर्म (LLP Firms)
- कंपनी ( Companies)
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का लाभ व विशेषताऐं
- सरकार इस स्कीम के जरिए व्यापारियों को अच्छा बिजनिस स्थापित करने के लिए बढ़ावा दे रही है।
- उसके लिए ही ऋण पर सब्सिडी दी जाती है जो 5 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत तक है।
- लघु उद्योग प्रोत्साहन स्कीम के जरिए वह व्यक्ति सब्सिडी ले सकता है जो पहले से ही एंटरप्राइज स्थाजित किया हुआ है।
- इसके अलावा वह भी ले सकता है जो खुदा का एंटरप्राइज (बिजनिस) स्थापित करना चाहते है।
- इस योजना के जरिए दिया जाने वाले ज्यादा लोन ₹1,00,00,000 /- है और बिजनेस लोन की सीमा 1000000/- रूपये है।
- सरकार ने जब से इस योजना को शुरू किया है तो प्रदेश में बेरोजगारी की दर में काफी गिरावट आई है।
Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana की पात्रता-शर्ते
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन हेतु व्यक्ति की आयु 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के माध्यम से उद्यम स्थापित करने वाले स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के किसी विभाग के तहत दर्ज होने चाहिए।
- वही भागीदारी व एलएलपी फर्म एवं कपंनी का भी नियमानुसार पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज सूची
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फोटोग्राफ
- वैध मोबाइल नबंर
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इस लेख मे हमने आपको इस योजना के बारे मे सभी जानकारीया प्रदान की है अब बात आती है कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन केसे करे। तो इसके लिए आपको इन चरणो का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आवेदक को अपने कम्पयूटर में राजस्थान एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऊपर दी गई लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेगे तो आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- यहा पर आपको Login / Registration का डेशबोर्ड मिलेगा।
- इसके बाद आपको Registration वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेगे तो आपके सामने ओर 3 ऑप्शन खुल जाएगे। जैसा नीचे दी गई इमेज में देख सकते है।
- अब आपको इन तीनो में से किसी एक को चुनना होगा।
- अगर आप नागरिक के तौर पर पंजीकरण करना चाहते है तो Citizen पर क्लिक करे। अगर आप उद्योग के रूप में पंजीकरण करना चाहते है तो फिर आपको यहा पर Udhyog सिलेक्ट करना होगा।
- फिलहाल हमने यहा पर सिटीजन को सिलेक्ट कर लिया है।

- इसके बाद आपके सामने ओर विकल्प आ जाएगे जिनकी सहायता से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहा पर हमने जनआधार को सिलेक्ट किया है।
- अगर आप किसी दूसरे विकल्प की मदद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो आपको उसे सिलेक्ट करना होगा।

- इसके बाद आपको सिलेक्ट किए गए विकल्प के अनुसार आपको जानकारी दर्ज करनी होगी।
- यहा पर हमने जनआधार कार्ड का विकल्प चुना था इसलिए यहा पर जनआधार आईडी / एनरोलमेंट नबंर दर्ज करना होगा।

- फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको राजस्थान एसएसओ आईडी व पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- आपको अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड एवं कैपचा कोड की मदद से लागिन करना करना है लॉगिन करने के लिए यहा पर क्लिक करना होगा।
- जब आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेगे तो आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के विकल्प को सिलेक्ट करना होगा।
- जिसके बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्व भरना होगा।
- इसके अलावा आवेदन फॉर्म में मागे गए समस्त दस्तावेजो को अपलोड करना होगा।
- सबसे लास्ट में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर इस फॉर्म को सबंधित विभाग को जमा करना होगा।
- इस तरह से आप Laghu Udhyog Protsahan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री लघु उघोग प्रोत्साहन योजना लॉगिन करें
- लॉगिन करने हेतु आपको पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- जहा आपको लॉगिन/रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड दिखाई देगा जहा आपको लॉगिन करने हेतु लॉगिन के विकल्प पर क्ल्कि करना है।
- उसके बाद आपके सम्मुख लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाता है।
- जिसमें आपको अपनी SSOID/उपयोगकर्ता का नाम/पहचान डिटेल दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको नीचे पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड़ दर्ज करना है।
- और नीचे लॉगिन के बटन पर क्ल्कि कर देना है इस प्रकार आप लॉगिन का प्रोसेस पूरा कर सकते है।
दोस्तो आज के इस लेख में आपको राजस्थान राज्य की लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारें में बताया है। जो केवल ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर टिप्पणी किया हुआ है। हमारे द्वारा लिखा लेख पसंद आया तो लाईक अवश्य करियें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। धन्यवाद
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