MP Prasuti Sahayata Yojana Kya Hai:- एमपी सरकार समय-सयम पर सभी जरूरतमंदो की समस्याओं का हल करने के लिए कई तरह की सरकारी योजना के साथ सब्सिडी, नई नीतिया चलाती है। अब गर्भवती महिलाओं को भी गर्भवस्था के दौरान पूरे 16 हजार रूपये की राशि अच्छा पोषण हेतु प्रदान कर रही है। तो आएइ जानते है प्रसूति सहायता योजना के बारें में………….

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रसूति सहायता योजना में असंगठित क्षेत्र की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष निर्माण श्रमिक की पत्नी को गर्भवस्था के दौरान प्रसूति का हितलाभ दिया जाता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा साल 2018 में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना में समाहित की गई प्रसूति सहायता योजना है। जिसे सकार ने मुख्यमंत्री जनकल्याण प्रसूति सहायता योजना के अनुसार प्रवर्तित करने का प्रावधान किया गया है।
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एमपी प्रसूति सहायता योजना/MP Prasuti Sahayata Scheme in Hindi
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश (MP Prasuti Sahayata Yojana) |
किस राज्य ने शुरू करी | मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने |
विभाग का नाम | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |
किसने आरंभ करी | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी |
कब आरंभ करी | साल 2018 में |
उद्देश्य | परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है उन सभी महिलाओं को गर्भवस्था के दौरान पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सहायता राशि प्रदान करना है |
लाभार्थी महिला | श्रमिक महिला/श्रमिक की पत्नी एवं बीपीएल परिवार में आने वाली सभी महिलाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
सहायता राशि | कुल 16 हजार रूपये |
प्रसूति सहायता योजना क्या है/Prasuti Sahayata Yojana kya Hai
एमपी सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना का आरंभ किया है जिसमें एक श्रमिक महिला/श्रमिक की पत्नी और BPL श्रेणी में आने वाली महिला गर्भवती होने पर पौष्टिक आहार देने के लिए राशि देती हीै। यह राशि महिला को दो किस्तो में भेजी जाती है एक गर्भवस्था के दौरान तो दूसरी डिलीवरी के बाद दी जाती है। कुल राशि 16,000/-रूपये की जो महिला के बैंक खातें में सीधे ट्रांसफर करी जाती है।
प्रसूति सहायता योजना में गर्भवती महिला को पहली किस्त उसकी डिलीवरी होने से 3 महिने के पहले उसके बैंक खातें में भेज दी जाती है। साथ ही महिला की मजदूरी का 50 प्रतिशत वेतन भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। गर्भवती महिला के सभी प्रकार के चेकअप हेतु भी एमपी सरकार 1000रू की राशि उसके स्वास्थ्य सेवा के लिए देती है।
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प्रसूति सहायता योजना में कितनी राशि मिलती है जानिए
किस्त | योजना की शर्त | कुल राशि |
पहली किस्त | गर्भवती महिला का पंजीयन प्रथम तीन महिने में होने पर दी जाती है | 4000/-रूपये की |
द्वितीय किस्त | शासकी चिकित्सालय अथवा आयुष्मान भारत ” निरामयम” कार्यक्रम अंतर्गत गर्भावस्था एंव प्रसव संबंधी हाई रिस्क् पैकेज हेतु प्रदेश के चिन्हित जिलों के अधिकृत अशासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने पर शिशु को शीघ्र स्तनपान कराने पर शिशु को BCG OPV व HEP B का टीकारण कराने पर | 12,000/-रूपये |
प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य क्या है/Prasuti Sahayata Yojana Obective
हम देखते है जो गरीब परिवारों की महिलाएं है अपने पतियों के साथ मजदूरे करके अपना परिवार का पोषण करती है। जब परिवार काे चलाने वाली महिला गर्भवती होने पर वह रोजगार छोड़ देती है। जिस कारण वह अच्छा पौष्टिक आहार भी नहीं ले सकती, परिणाम स्वरूप पेट में पल रहा शिशु कुपोषण का शिकान बन जाता है। इस प्रकार की अनेक परेशानिया एक श्रमिक के दैनिक जीवन में आती है।
अब श्रमिक की पत्नी, श्रमिक महिला व बीपीएल श्रेणी में आने वाली गर्भवती माताओं को एमपी सरकार 16 हजार रूपये देती है। यह राशि दो अलग-अलग किस्तो में, पहली किस्त चार हजार और दूसरी किस्त बारहं हजार रूपये की होती है। इस राशि से महिला अपना और शिशु का स्वास्थ्य का ईलाज अच्छे से करवा सकती है और इस दौरान अच्छा पौष्टिक आहार ग्रहण कर पाती है।
एमपी प्रसूति सहायता योजना की पात्रता
- गर्भवती महिला मध्य प्रदेश राज्य की स्थानीय निवासी होना जरूरी है।
- गर्भवती पंजीकृत महिला अंसगठित श्रमिक महिला/श्रमिक की पत्नी/बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिला लाभार्थी है।
- पंजीकरण करने वाली महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
MP Prasuti Sahayata Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड/पति का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण
- पहचान पत्र
- बैंक विवरण
- मोबाइल नंबर
- फोटो आदि
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें/MP Prasuti Sahayata Yojana Registration Form
- एमपी सरकार द्वारा आरंभ करी गई प्रसूति सहायता स्कीम में आप पात्रता रखती है तो आप यहा आवेदन कर सकती है। आपको किसी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर प्रसूति सहयता योजना का आवेदन फॉर्म (Prasuti Sahayata Yojana Application Formr) प्राप्त करना है।
- इस फॉर्म में पूछी हुई सभी डिटेल भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन काफी लगानी है।
- वापस जमा करा देना है जिसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होगा और जमा कर लिया जाएगा।
- इस प्रकार आपका पंजीकरण प्रसूति सहयता योजना में हो जाएगा।
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आज आपको एमपी सरकार द्वारा आरंभ करी हुई प्रसूति सहायता योजना के बारें में बताया है जो नोटिफिकेशन के आधार पर लिखा है। इस प्रकार अन्य विभिन्न राज्यों की स्कीम के बारें में पढ़ना चाहते है तो वेबसाइट के साथ बने रहिए।
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