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राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना लिस्‍ट में अपना नाम कैसे देखें~ Rajasthan Viklang Pension Yojana in Hindi

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Viklang Pension Scheme in Rajasthan:- जिस प्रकार सरकार नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से बहुत सारी सरकारी योजनाओं का विस्‍तार करती रहती है। उसी प्रकार सरकार देश के सभी विकलांग महिला/ पुरूषों के लिए भी विभिन्‍न प्रकार की स्‍कीम लाती रहती है क्‍योंकि विकलांग आदमी शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता की वह कोई बाहरी कार्य करके भी जीवन यापन कर सकता है। विकलांग व्‍यक्ति को जल्‍दी से कोई रोजगार नहीं मिलता है ना ही वह परिपूर्ण व्‍यक्ति की तरह कार्य कर सकता है। ऐसें में उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है

पर अब सरकार ने भी इनको हर महीने सहायता राशि देने के लिए पेंशन योजना (Rajasthan Viklang Pension Yojana) आरंभ किया है। जिसमें माध्‍यम से राजस्‍थान सरकार सभी दिव्‍यांग व्‍यक्तियों/महिलाओं को 500/- रूपये महीना पेंशन राशि देती है। आप राजस्‍थान राज्‍य के मूल निवासी है और शारीरिक रूप से विकलांग/दिव्‍यांग है तो आप जल्‍दी से विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करें और हर महीने सहायता राशि प्राप्‍त करें।

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राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना क्‍या है (Rajasthan Viklang Pension Yojana in Hindi)

प्रदेश में विकलांग श्रेणी में आने वाले सभी सदस्‍यों के कल्‍याणार्थ के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएं उपलबध कराती रहती है। इनमें से एक है विकलांग पेंशन योजना जिसके माध्‍यम से उन सभी विकलांग व्‍यक्तियों व महिलाओं को पेंशन की राशि दी जाती है। जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग है उनको हर महीने राज्‍य सरकार 500/- रूपये की राशि आर्थिक सहायता हेतु प्रदान करती है। पर अब इस राशि को बढ़ाकर 750/- रूपये से लेकर 1500/- रूपये कर दिया है।

राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना 
Rajasthan Pension Yojana
राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना

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अब राज्‍य सरकार हर विकलांग व्‍यक्ति को उसकी योग्‍यता व उम्र के अनुसार 750/- रू से लेकर 1500/- रू के बीच में पेंशन राशि देती है। शर्त है आप कम से कम 40 प्रतिशत से भी ज्‍यादा शरीर से विकलांग होने चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है इसी लिए सभी लाभुक व्‍यक्तियों के पास स्‍वयं का बैंक खाता होना अति आवश्‍यक है।

सरकार पेंशन राशि इसलिए देती है की वह अपना भरण-पोषण व अपनी जरूरत को समय पर पूरा कर सकता है। यानी उसे किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े और वह स्‍वयं का खर्चा उठा सकता है। इसी कारण सरकार हर महीने पेंशन राश‍ि आर्थिक सहायता के रूप में हर विकलांग व्‍यक्ति व महिला को देती है।

Rajasthan Viklang Pension Yojana Details

योजना का नाम (Scheme Name) राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Scheme Rajasthan)
किसने शुरू करी राजस्‍थान सरकार
विभाग का नाम सामाजिक न्‍याय व अधिकारिता विभाग (राजस्‍थान सरकार)
उद्देश्‍य प्रदेश के विकलांग व्‍यक्ति/महिला कों पेंशन के रूप में सहायता राशि देना है
लाभार्थी केवल विकलांग/दिव्‍यांग महिला व पुरूष
पेंशन राशि 750/- रूपये से लेकर 1500/- रूपये
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन
राजस्‍थान विकलांग पेंशन ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/

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राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्‍य

यह बात तो पक्‍की है सरकार जो भी सब्सिडी, योजना, सुविधा या कोई भी प्रस्‍ताव जनकल्‍याण हित के लिए लाती है तो उसके पीछे जरूर बड़ा मकसद होता है। इसी तरह विकलांग व दिव्‍यांगों के लिए आरंभ की गई पेंशन योजना काे शुरू करने के पीछे भी कई कारण है। अधिकतर देखते है जो व्‍यक्ति या महिला शारीरिक रूप से विकलांग होते है तो सभी उसे बोझ समझते है। उसके साथ कई प्रकार का दुव्‍यवहार करते है जिससे उस व्‍यक्ति को विकलांग होने का बड़ा दु:ख होता है परिवार वाले उसकी जरूरते पूरी भी नहीं करते है। इसके पीछे भी कई कारण है क्‍योंकि एक विकलांग व्‍यक्ति तो किसी प्रकार का रोजगार भी नहीं कर सकता है।

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जिस कारण उनके साथ अच्‍छा व्‍यवहार नहीं किया जाता है ऐसे बहुत से कारण है जो दिव्‍यांगों के साथ होते है। सरकार ने इन सभी को आत्‍मनिर्भर व सशक्‍त बनाने के लिए पेंशन योजना को चालू किया है। जिसमें हर एक दिव्‍यांग व्‍यक्ति को सरकार उसकी जरूरत पूर्ति के लिए महीने में आर्थिक सहायता राशि देती है। शर्त है की व्‍यक्ति 40 प्रतिशत से ज्‍यादा शारीरिक रूप से विकलांग होना आवश्‍य है। पेंशन राशि हर महिने लाभुग के खाते में डाली जाती है और यह राशि उसकी उम्र के अनुसार अलग-अलग दी जाती है।

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राजस्‍थान विकलांग पेंशन राशि कितनी है

शायद ही आपको पता है की सरकार सभी विकलांग/दिव्‍यांग व्‍यक्तियों को उनकी आयु के अनुसार पेंशन राशि की सुविधा देती है। जो की निम्‍नलिखित है-

  • किसी विकलांग महिला की उम्र 55 वर्ष से कम है और विकलांग पुरूष की उम्र 58 वर्ष से भी कम है तो उनको राज्‍य सरकार विकलंगा पेंशन योजना के अतंर्गत हर महिने 750/- रूपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में देती है।
  • यदि किसी लाभुक विकलांग महिला की उम्र 55 साल से ज्‍यादा है और विकलांग आदमी की आयु 58 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है तो उसे हर महिने राज्‍य सरकार पेंशन के तौर पर 1000/- रूपये देती है।
  • जिन-जिन महिला व पुरूष की आयु 75 साल से भी ज्‍यादा है तो उनको सरकार 1250 रूपये हर महिने पेंशन राशि के तौर पर देती है।
  • और जो व्‍यक्ति या महिला कुष्‍ठ रोग से पीडि़त है उन सभी को हर महिने राज्‍य सरकार 1500/- रूपये पेंशन राशि के रूप में देती है।

राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ व विशेषताएं (Benefits of Viklang Pension Scheme)

  • इस पेंशन स्‍कीम का लाभ केवल राजस्‍थान राज्‍य के विकलांग व्‍यक्ति‍ या महिला ही ले सकती है।
  • पेंशन योजना के अतंर्गत दी जाने वाली सहायता राशि लाभुक के बैंक खातें में भेजी जाती है।
  • Rajasthan Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए लाभुक व्‍यक्ति/महिला शारीरिक तौर पर 40 प्रतिशत से ज्‍यादा विकलांग होना चाहिए।
  • इस पेंशन राशि को लेकर हर विकलांग व्‍यक्ति प्रतिमहीने स्‍वयं की दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
  • उस विकलांग को किसी अन्‍य के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है
  • विकलांग पेंशन योजना के अतंर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 750 रूपये से लेकर 1500 रूपये तक दी जाती है।
  • ध्‍यान रहे पेंशन की जाे राशि वह लाभुक की उम्र के अनुसार ही दी जाती है।

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Rajasthan Viklang Pension Yojana की पात्रता

  • आवेदन करने वाला विकलांग प्रार्थी राजस्‍थान राज्‍य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक प्रार्थी शरीर व मानसिक रूप से 40 प्रतिशत से ज्‍यादा विकलांग होना जरूरी है।
  • उसके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना आवश्‍यक है
  • विकलांग आवेदक के परिवार की सालाना आय 60 हजार रूपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए।
  • पहले से वह किसी अन्‍य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • वह सरकारी नौकरी नहीं कर रहा होना चाहिए यानी वह बेरोजगार होना चाहिए।

राजस्‍थान पेंशन योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • विकलांग सर्टिफिकेट
  • बैंक खाता
  • फोटो पासपोर्ट साइज का

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विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करें (Rajasthan Viklang Pension Yojana Apply)

आप राजस्‍थान राज्‍य के निवासी है और शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप इस स्‍कीम का लाभ लेने के लिए पूर्ण पात्रता रखते है। पेंशन लेने के लिए आप आवेदन करना चाहते है तो घर बैठै कर सकते है।

  • आपको पहले सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
  • यहा से आपको राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना का एप्‍लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है।
  • यदि आपको उसका लिंक दिखाई नहीं देता है तो आप हमारे द्वारा दी हुई लिंक पर क्लिक करके सीधा Rajasthan Viklang Pension Yojana Application Form Download कर सकते है।
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  • आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है उसके बाद प्रिंट आऊट निकालना है। अब इसमें पूछी गई सभी जानकारी विस्‍तार से भरनी है। जैसे-
    • आवेदक का नाम
    • आधार कार्ड संख्‍या
    • पेंशन का प्रकार
    • जिला
    • तहसील
    • पंचायत
    • वार्ड/ग्राम/कस्‍बा/शहर
    • विधानसभा क्षेत्र
    • लोकसभा क्षेत्र
    • लिंग
    • पिता या पति का नाम
    • धर्म
    • व्‍यवसाय
    • जन्‍मतिथि
    • पूरा पता
    • बैंक का विवरण
    • राशन कार्ड विवरण
    • श्रेणी
    • मोबाइल नंबर आदि
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्‍तावेजों की फोटो कॉफी लगानी है।
  • उसके बाद किसी नजदीकी सामाजिक न्‍याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर इस एप्‍लीकेशन फॉर्म को जमा करा देना है।
  • अब आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म का सत्‍यापन होगा और सबमिट कर लिया जाएगा।
  • इस प्रकार से आप राजस्‍थान विकलांग पेंशन स्‍कीम का लाभ ले सकते है।

आवेदन का दूसरा चरण

  • यदि आपको राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेंशन स्‍कीम का आवेदन फॉर्म नहीं मिलता है तो आप सीधे ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है।
  • आपको अपने जिला के सामाजिक न्‍याय अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department) के कार्यालय में जाना है।
  • यहा से आप Rajasthan Viklang Pension Yojana का आवेदन फॉर्म (Pension Scheme Application Form) लेना है।
  • अब आपको उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी विस्‍तार से भरनी है और जरूरी दस्‍तावेजों की फोटो कॉफी लगाकर उसी कार्यालय में जमा करा देना है।
  • इस प्रकार से भी आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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Rajasthan Viklang Pension Yojana से जुड़े प्रश्‍न व उत्तर

राजस्‍थान में विकलांगों के लिए क्‍या योजना है।

राजस्‍थान सरकार विकलांग व्‍यक्तियों के लिए बहुत प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई हुई है जिनमें से एक है राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना इसके माध्‍यम से लाभुक व्‍यक्ति/महिला को हर महीने पेंशन राशि सहायता के रूप में देती है।

राजस्‍थान में विकलांग सर्टिफिकेट कितना परसेंट का होना चाहिए।

यदि आप राजस्‍थान सरकार द्वारा आरंभ की गई विकलांग पेंशन स्‍कीम का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास 40 प्रतिशत से ज्‍यादा का विकलांग सर्टिफिकेट कोना आवश्‍यक है।

राजस्‍थान में विकलांग पेंशन राशि कितनी मिलती है।

आपके मन में यह सवाल उठता है की आखिर विकलांग पेंशन राशि कितनी मिलती है पहले तो राज्‍य सरकार हर महीने 500रूपये पेंशन राशि देती है। जिसे अब बढ़ा दिया गया है अब हर लाभुक को उसकी उम्र के अनुसार 750/- रूपये से लेकर 1500/- रूपये के बीच में पेंशन राशि की सहायता मिलती है।

राजस्‍थान में विकलांग पेंशन राशि कितनी बढ़ेगी।

अभी तक तो सरकार ने 500रूपये से सीधा 1500 रूपये कर दिया है यानी विकलांग व्‍यक्ति को उसकी उम्र के अनुसार 750/- रूपये से लेकर 1500/- रूपये के बीच में सरकार पेंशन राशि देगी। औरा दावा किया जाता है की आगामी वर्षो में इस पेंशन राशि की बढ़ोत्तरी होगी।

आज के इस आर्टिकल में आपको राजस्‍थान की राजस्‍थान विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Scheme in Rajasthan) के बारें में बताया है। जो केवल ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर बताया है इस प्रकार की अन्‍य सभी पेंशन स्‍कीम व जनकल्‍याण कारी स्‍कीम के बारें में पढ़ना चाहते है। तो हमारी वेबसाइट Onlineseekhe.com के साथ बने रहना है और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्‍न उठा रहा है तो आप अवश्‍य कमेंट करके पूछ सकते है। धन्‍यवाद

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