Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Kya Hai:- मध्यप्रदेश राज्य के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद बैठक के दौरान मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई है। इस बैठक के दौरा प्रदेश के कृषक/कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षतमा के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने की बात करी है। यह सुविधा किसानों को एमपी सरकार ”मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना देगी, इसीलिए इस स्कीम का अनुमोदन किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन की हुई स्कीम का प्रभाव लगतातार कई सालो तक होगा, इससे किसान को काफी फायदा होगा। स्कीम के तहत जो पंप कृषक को लगाना होता है उसका वहन पहले स्व्यं उपभौक्तो को करना पड़ता है। बाद में एमपी सरकार उसे 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ देती है तो आइए जानते है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु चलाई हुई Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के बारें में पूरी जानकारी विस्तार सहित………..

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना डिटेल/Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Short Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश (Mukhyamantri Kishak Mitra Scheme MP) |
कब लागू हुई | साल 2016 |
किसने शुरू करी | मध्य प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | खेतो में सिंचाई हेतु पंप की सुविधा करवाना है |
लाभार्थी | प्रदेश के किसान भाई |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | ……………… |
हेल्पलाइन नंबर | —————– |
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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या हैMukhyamantri Krishak Mitra yojana Kya Hai
MP Mukhyamantri Krishak Mitra Scheme:- सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने जी अपने सीएम हाऊस पर मंत्रि परिषद की बैठक करवाई है। जिसमें प्रदेश के किसानों को लेकर कई प्रकार की बात हुई है आखिर में निर्णय लिया है की प्रदेश के किसानों को 3 हार्सपावर या उससे भी ज्यादा क्षमता वाले कृषि पंप कनेक्शन प्रदान मुख्यमंत्री कृष मित्र योजना के तहत करवाया जाएगा। यह कृषि पंप स्थायी होगा इसीलिए सरकार ने इस योजना का अनुमोदन किया है।
किसानों के लिए कल्याणा कारी स्कीम की शुरू होने की तिथि से लगतार 02 साल तक प्रभावशील रहेगी। जिसमें प्रथम साल में 10,000 (दस हजार) पंपों का लक्ष्य किसानों देने का लक्ष्य रखा है। 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 KV लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। और इसमें लाई का विस्तर भी केबल (इलैक्ट्रिसिटी लाईन) के माध्यम से किया जाएगा
विद्युत अधोसंरचना विकास की लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का विहन संबंधित किसान को करना पड़ेगा। मतलब सिंचाई हेतु स्थायी पंप कनेक्शन की लागत में 50 प्रतिशत राशि का वहन स्वयं किसान को भुगतना होगा। शेष बकाया राशि में 40 प्रतिशत राशि का वहन मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा और 10 प्रतिशत राशि का वहन स्वयं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का खर्चा भी वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
इससे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए पंप कनेक्शन में आधा खर्चा उठाना होगा। और उसके खेतों की सिंचाई हेतु स्थायी पंप की व्यवस्था होगी उसे अब सिंचाई के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इससे किसान अपनी खेती में समय पर सिंचाई कर सकेगा, इससे उसके आय में बढ़ोत्तरी होगी और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव भी दिखाई देगा।
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एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का उद्देश्य/Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Objective
मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार स्थायी पंप कनेक्शन में लगने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान उपभोक्ता को करना होता है। बाद में सरकार उपभोक्ता को 50 प्रतिशत की सब्सिडी राशि सहायता हेतु प्रदान करती है। राज्य शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु पंप कनेक्शन स्थायी रूप से दिए जाने एवं अस्थायी कृषि कनेक्शन पंप को स्थायी कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु 06 दिसम्बर 2016 से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को लागू किया था। जिसकी अवधि साल 2019 में समाप्त हो गई थी।
सितंबर 2023 में दुबारा से मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस स्कीम का अनुमोदन 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के कृषकों को स्थायी रूप से पंप कनेक्शन दिए जाने हेतु स्वयं का ट्रासंफार्मर (ओवायटी) याेजना लागू है। जिसके तहत किसान अपने व्यय (खर्च) निर्धारित मापंदड के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते है।
किसानों को सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम बी योजना का चलाई हुई है। जिसमें किसान को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप कनेक्शन लगवाने के लिए 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। बाकी का व्यय स्वयं किसान को उठाना पड़ता है
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ/MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana ka Benefits
- मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को दुबारा से 16 सितंबर 2023 को अनुमाेदन यानी नवनीकरण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है।
- इस स्कीम में राज्य सरकार किसानों को स्थायी रूप से सिंचाई पंप कनेक्शन 3 हॉर्सपाव का या फिर इससे अधिक क्षमता वालने हॉर्सपावर के सिंचाई पंप कनेक्शन देती है।
- सीएम साब ने स्कीम का नवनीकरण अभी तो 2 सालों के लिए किया है।
- जिसके पहले साल में 10 हजार सिंचाई पंप कनेक्शन करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- किसान को यह कनेक्शन करवाने के लिए 50 प्रतिशत खर्चा स्वयं को उठाना पड़तो है शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार और 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा व्यय किया जाता है।
- अब किसान इन पंपों के माध्यम से समय पर सिंचाई अपने खेत में ऊगी हुई फसल में आसानी से कर पाएगा।
- दूसरा फायदा किसान को यह होगा की वह सिंचाई दिन या रात्रि दोनो के समय भी कर सकता है
- अब किसान अपने खेतों में समय पर पानी देगा तो उसकी फसल में काफी बढ़ोत्तरी होगी।
- हर साल से इस साल दुगनी फसल होगी और उसकी आय भी बढेगी, परीणाम स्वरूप किसान की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलेगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एमपी की पात्रता/Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Eligibility
- एमपी सरकार इन स्कीम का लाभ केवल और केवल मध्य प्रदेश राज्य की मूल व स्थायी निवासी किसानों को प्रदान करेगी।
- किसान के पास स्वयं की खेती करने योग्य जमीन होनी चाहिए।
- कृषक मित्र योजना का लाभ एमपी सरकार सभी किसानों को देगी।
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एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जरूरी डॉक्यूमेंट/Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Important Document
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण
- निवास प्रमाण
- आयु प्रमाण
- किसान कार्ड
- मोबाइल नंबर
- फोटो (पासपोर्ट साइज का)
- बैंक खाता डिटेल
- जमीन से जुड़े दस्तावेज आदि
एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें/Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Online Apply
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Online Registration:- राज्य को जो भी किसान भाई इस स्कीम का लाभ उठकार सिंचाई हेतु पंप कनेक्शन करवाना चाहते है तो सभी मध्य प्रदेश राज्य की किसान कल्याणा तथा कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एमपी सरकार इस स्कीम के तहत पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए सब्सिडी राशि देगी।
- सबस पहले आपको किसान कल्याण कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है।
- जिसके बाद वेबसाइट का मुख्य पेज इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा।

- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको कृषि योजनाएं को विकल्प दिखाई देगा उस पर क्ल्कि करना है।
- जिसके बाद किसानों के कल्याण हेतु चलाई हुई सभी स्कीम खुलकर आ जाएगी।
- आपको यहा पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के ऑप्शन पर क्ल्कि करना है।
- जब आप क्ल्कि करते है तो अगला पेज मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का आवेदन फॉर्म (Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Application Form) खुलकर आ जाएगा।
- आपसे इस फॉर्म में पूछी हुई सभी डिटेल सही से भरनी है मांगे हुऐ दस्तावेज अपलोड करना है।
- उसके बाद नीचे सबमिट का बटन दबा देना है।
- इस प्रकार से एमपी राज्य के किसान मुख्यमंत्री कृष मित्र योजना में पंजीयन करवाकर पंप कनेक्शन के लिए सब्सिडी राशि प्राप्त कर सकेगें।
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